देहरादून, 4 दिसम्बर। उत्तराखंड में सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले 61 बुजुर्गों को आज वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गई. सीएम धामी ने मंगलवार को सचिवालय में 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बुजुर्गों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन वितरित की. इसके साथ ही सीएम धामी ने 59 साल 6 माह की उम्र पूरी कर चुके वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की छूट दे दी है.
60 साल पूरा होने से पहले कर सकेंगे आवेदन
सीएम धामी के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 साल की उम्र पूरा करते ही प्रदेश के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है. जिसके तहत समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 माह की उम्र पूरा करने के बाद ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. ऐसे में आवेदक का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद जिस महीने आवेदक की उम्र 60 साल पूरी होगी, उसी महीने के अंत से आवेदक की वृद्धावस्था पेंशन शुरू कर दी जाएगी. इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा. सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था को आसान बनाने से अब वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा.
वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ
बता दें कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 प्रति महीना किया है. अब पति-पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान हैं, जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे.
वहीं, सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल ने बताया कि 25 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 के बीच विभाग की ओर से जिलों में 60 साल की उम्र वाले व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए बृहद अभियान चलाया गया था. इस अभियान के दौरान विभाग ने ऐसे 12 हजार व्यक्तियों को अभियान के दौरान चिन्हित किया था. अभियान के तहत ऐसे व्यक्तियों का डाटा एकत्रित किया गया जो 1 अक्टूबर 2024 को 60 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं. इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का डाटा भी एकत्रित किया गया जो 59 साल 6 महीने की आयु पूरा कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

× How can I help you?