बार-बार आग लगाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से होगी

बार-बार आग लगाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से होगी

देहरादून, 6 मई। बता दें कि इस फायर सीजन में जंगल की आग की 886 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। जिसकी चपेट में आकर अब तक पांच की मौत हो चुकी है। वहीं, 1107 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसे लेकर आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि अब जंगल में बार-बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। साथ ही वन संपदा को हुए नुकसान की भरपाई भी आग लगाने वालों से की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पौड़ी और अल्मोड़ा में आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की टीम उतारी गई है। वहीं, आग बुझाने के लिए पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। कहा कि इसके लिए युवक और महिला मंगल दलों का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग को लेकर आईआईटी रुड़की से बातचीत की जा रही है। वहीं, आग से बचे गांवों को पुरुस्कृत किया जाएगा।

जंगल में आग पर अब तक हुए 351 से ज्यादा मुकदमे
वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 351 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं। इसमें 61 को नामजद किया गया है, जबकि 290 मामले अज्ञात के खिलाफ दर्ज किए गए हैं।

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