NEET: अब किसी हाई कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने नीट हियरिंग पर लगाई रोक, ताजा अपडेट

NEET: अब किसी हाई कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने नीट हियरिंग पर लगाई रोक, ताजा अपडेट

नई दिल्ली, 20 जून। नीट यूजी 2024 पेपर लीक और अनियमितता से संबंधित मामले में अलग-अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देश भर के अलग-अलग High Court में पेंडिंग नीट से संबंधित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। इसी के साथ अलग-अलग हाई कोर्ट में होने वाली NEET Hearing पर रोक की मांग की थी।

हालांकि, Supreme Court ने उच्च न्यायालयों में नीट की सुनवाई पर रोक लगा दी लेकिन फिर दोहराया कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि दाखिला प्रक्रिया इस याचिका के परिणाम पर निर्भर है।

SC का पहले इनकार, फिर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने मामले में दाखिल ट्रांसफर पिटिशन पर नोटिस जारी किया। इसी दौरान एनटीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में पेंडिग केस की सुनवाई पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इस दौरान शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक संबंधित आदेश पारित करने पर अनिच्छा जाहिर की थी।

दरअसल, हाई कोर्ट ट्रांसफर पिटिशन पर नोटिस के बाद आमतौर पर सुनवाई नहीं करता है। हालांकि ,एनटीए के वकील वर्धमान कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भी हाई कोर्ट मामले को डील कर कर रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे इस मामले से संबंधित सुनवाई पर रोक लगाई।

कहां-कहां चल रही थी नीट की सुनवाई
पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग केस को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन पर सुनवाई हुई। अन्य हाई कोर्ट में पेंडिंग केसों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की एनटीए की ओर से गुहार लगाई गई।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अर्जी पर नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि इससे संबंधित एक मामला राजस्थान हाई कोर्ट, दो मामले कलकत्ता हाई कोर्ट और एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पेंडिंग है।

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