उत्तरकाशी मस्जिद विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा, अब फिर से हिंदू संगठनों का महापंचायत का ऐलान किया

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा, अब फिर से हिंदू संगठनों का महापंचायत का ऐलान किया

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. अब फिर से हिंदू संगठनों महापंचायत का ऐलान किया.
देहरादून, 26 नवम्बर। उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी में धार्मिक स्थल को लेकर चल रहा विवाद थामने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दिन देवभूमि विचार मंच की ओर से उत्तरकाशी जिलाधिकारी को धार्मिक स्थल हटाने संबंधित ज्ञापन सौंपा गया था. अब तमाम हिन्दू संगठनों ने एकजुट होकर विचार मंच बैनर के तले एक दिसंबर को महापंचायत करने का निर्णय लिया है. जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तरकाशी में निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को हटाने के साथ ही उत्तरकाशी में पंचकोसी यात्रा क्षेत्र को हिंदू धार्मिक क्षेत्र घोषित करना है.
विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री अजय नागर ने बताया कि उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में एक दिसंबर को महापंचायत आयोजित होने जा रही है. इस महापंचायत में सभी हिंदू संगठन एक जुट होंगे. ये महापंचायत देवभूमि विचार मंच के माध्यम से आयोजित की जाएगी.
साथ ही उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को तमाम हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्होंने अवैध धार्मिक स्थानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अजय नागर का आरोप है कि उत्तरकाशी की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो सीमांत जिले के लिए अच्छे संकेत नहीं है.
अजय नागर ने बताया कि पूरे देवभूमि को जागरूक करने के लिए महापंचायत रखी गई है. महापंचायत की परमिशन के लिए उन्होंने उत्तरकाशी जिलाधिकारी को आवेदन किया है. अजय नागर ने साफ किया है कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना भी महापंचायत की जाएगी. अजय नागर का कहना है कि इस महापंचायत के दौरान पूरे अनुशासन के साथ ही लोगों को जागरूक किया जाएगा.
कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई: बता दें कि उत्तरकाशी मस्जिद मामले पर मस्जिद की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका भी दायर की गई थी. जिस पर कल 27 नवंबर को सुनवाई होगी. उत्तराखंड हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी और एसपी उत्तरकाशी को निर्देश दिए थे कि वहां पर स्थित सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखें. साथ ही डीजीपी 27 नवंबर तक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराएं.

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