राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुबह राष्ट्रपति भवन में जस्टिस संजीव खन्ना को 51वें CJI की दिलायेंगे शपथ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुबह राष्ट्रपति भवन में जस्टिस संजीव खन्ना को 51वें CJI की दिलायेंगे शपथ

डॉ. अजय मोहन सेमवाल। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर (आज) को 51वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। संजीव खन्ना, जो चुनावी बांड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। बता दें कि न्यायमूर्ति खन्ना न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो रविवार को सेवानिवृत्त हुए और उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा।

24 अक्टूबर को केंद्र ने किया था नियुक्त
16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद केंद्र ने 24 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया। शुक्रवार को सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का आखिरी कार्य दिवस था और उन्हें शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों द्वारा जोरदार विदाई दी गई। न्यायमूर्ति खन्ना ने जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं जैसे कि ईवीएम की पवित्रता को बरकरार रखना, चुनावी बांड योजना को खत्म करना, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना।

पूर्व जज के भतीजे हैं नए जज
दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले, न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देव राज खन्ना के बेटे और टॉप अदालत के प्रमुख पूर्व न्यायाधीश एच आर खान के भतीजे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, को 18 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया था, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले तीसरी पीढ़ी के वकील थे। वह लंबित मामलों को कम करने और न्याय बांटने में तेजी लाने के उत्साह से प्रेरित हैं।

न्यायमूर्ति खन्ना के चाचा न्यायमूर्ति एच आर खन्ना 1976 में आपातकाल के दौरान कुख्यात एडीएम जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के बाद इस्तीफा देकर सुर्खियों में आये थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले को न्यायपालिका पर काला धब्बा माना गया।

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